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दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार (31 मई) को बिभव कुमार को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा

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नई दिल्ली, 31मई। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 27 मई को बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अगले दिन यानी 28 मई को बिभव को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। बिभव पर AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से CM हाउस में मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को CM हाउस से गिरफ्तार किया गया था। बिभव ने बुधवार (29 मई) को याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की थी। जस्टिस शर्मा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और बिभव कुमार के वकीलों की दलीलें सुनीं हैं। बिभव की याचिका पर पहले जस्टिस नवीन चावला की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जस्टिस चावला ने मामले को जस्टिस शर्मा की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार (31 मई) को बिभव कुमार को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा ,

विभव कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. शुक्रवार को विभव कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट ने विभव कुमार की याचिका को एमपी-एमएलए कोर्ट के पास भेज दिया है. जहां, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच विभव कुमार की याचिका पर सुनवाई कर सकती है.