Online News Portal for Daily Hindi News and Updates with weekly E-paper

स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला: बिभव कुमार को कोर्ट से एक और झटका, 3 दिन तक बढ़ाई गई पुलिस रिमांड

127
Tour And Travels

नई दिल्ली, 29मई। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की पुलिस हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी है. पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को पांच दिन की हिरासत में देने का अनुरोध किया था.

अदालत ने बिभव कुमार को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा है. स्वाति मालीवाल पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर हमला किया गया था. कुमार को चार दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद मंगलवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.

बिभव कुमार के वकील ने दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध किया और कहा था कि उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे उनका सामना कराए जाने की जरूरत हो. इससे पहले बीते दिन सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

अदालत ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि मालीवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई पूर्व-चिंतन नहीं किया था और उनके आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

इससे पहले, सुनवाई के दौरान, राज्यसभा सदस्य मालीवाल ने अदालत से कहा था कि अगर कुमार को रिहा किया गया, तो उनकी जान को खतरा है और उनके परिवार को गंभीर खतरा है. मालीवाल ने दावा किया कि घटना के बारे में एक यूट्यूबर द्वारा एकतरफा वीडियो बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गईं.