नई दिल्ली,8नवंबर। दिल्ली से सटे हरियाणा के दो जिले गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीएस तीन (पेट्रोल) और बीएस चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है. मंगलवार देर शाम परिवहन आयुक्त के निर्देश पर दोनों जिलों के उपायुक्तों ने BS 3 (पेट्रोल) और BS 4 (डीजल) वाहनों पर प्रतिबंध आदेश जारी किया है. इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से लागू ये आदेश 30 नवंबर या फिर ग्रैप की तीसरी स्टेज हटने तक लागू रहेगा.
प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन का साथ दें लोग
गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में भारत स्टेज बीएस तीन (पेट्रोल) और बीएस चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया हल्के मोटर वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने कहा कि इन आदेशों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और जिले के निवासियों को भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए.
नियम तोड़ने पर 20 हजार का जुर्माना
उपायुक्त यादव ने कहा कि यदि कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग जिले में करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 194(1) के तहत चालान काटा जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के अनुसार, नियम तोड़ने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. यादव ने कहा कि ये आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 30 नवंबर तक या ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के चरण तीन को हटाए जाने तक प्रभावी रहेंगे.
फरीदाबाद-गुरुग्राम के बीच मुश्किल हुआ सफर करना
इन आदेश के बाद सबसे ज्यादा परेशानी गुरुग्राम-फरीदाबाद के बीच सफर करने वाले लोगों को होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों शहरों के बीच न तो सीधी मेट्रो सेवा है और न ही रेलवे की सुविधा है. मेट्रो और रेल का सफर करने वालों को दिल्ली तक का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा. बता दें इन दोनों ही शहरों के लोग बड़ी संख्या में काम के सिलसिले में प्रतिदिन आवागमन करते हैं. ऐसे में नए नियम की वजह से इनका सफर कठिन हो जाएगा.