Online News Portal for Daily Hindi News and Updates with weekly E-paper

असीमित देनदारी के लिए तृतीय पक्ष के बीमा के वास्ते आधार प्रीमियम के बारे में अधिसूचना जारी

114
Tour And Travels

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25.05.2022 को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की सलाह से मोटरवाहन (तृतीय पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देनदारी) नियम, 2022 के संबंध में अधिसूचना जारी की। ये नियम 1 जून, 2022 से लागू होंगे।

इस नियम के तहत विभिन्न वर्गों के वाहनों के लिए असीमित देनदारी के वास्ते तृतीय पक्ष बीमा के लिए आधार प्रीमियम अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में प्रीमियम में निम्नलिखित रियायतों की भी अनुमति है-

• शैक्षणिक संस्थान बसों की बसों को 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

• विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार के लिए प्रीमियम के 50 प्रतिशत के रियायती  मूल्य की अनुमति दी गई है।

• इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रीमियम पर क्रमश: 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी गई है।

 

गजट अधिसूचना को देखने के लिए यहां क्लिक करेः