
पटना
बिहार सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर नौकरियों का ऐलान करते हुए युवाओं के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 27,370 से अधिक पदों पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कई नई योजनाओं और ढांचागत विकास प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक में कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग नियमावली-2024 के तहत 2,590 पदों के पुनर्गठन को हरी झंडी मिली। साथ ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 35 नए पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई है।
छह जिलों में स्थापित होंगी उत्पाद रसायन प्रयोगशालाएं
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज और गोपालगंज में स्थायी रूप से उत्पाद रसायन प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। इन प्रयोगशालाओं में कुल 48 नए पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें परीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, तकनीशियन और क्लर्क शामिल हैं।
स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से अधिक नए पद
स्वास्थ्य विभाग में लोक स्वास्थ्य एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 20,016 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही शैयायुक्त आयुष अस्पताल, नवाब मंजिल, पटना में 36 नए पद सृजित किए गए हैं।
कृषि विभाग में होगी भर्ती
बिहार कृषि विभाग में 2590 पदों के पुनर्गठन की मंजूरी भी नीतीश कुमार ने दे दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत प्रदेश के विभिन्न लेवल के कार्यालयों के लिए असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के 3306 पदों पर बहाली भी स्वीकृत की गई है।
वहीं, मद्य निषेध उत्पाद के तहत नए उत्पाद रसायन प्रयोगशाला के लिए 48 पद सृजित किए गए हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय परिचारी के 35 पदों को भी सृजित किया गया है।
6 जिलों में नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला
इसी तरह मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत राज्य के कुल 6 जिलों- रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज और गोपालगंज में स्थायी रूप से एक-एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोला जाएगा. इन प्रयोगशालाओं में परीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, निम्न वर्गीय लिपिक और उत्पाद और कार्यालय परिचारी के कुल 48 नए पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति
सरकार ने प्रदेश भर के स्कूलों में नियमित निरीक्षण व मॉनिटरिंग के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के गठन को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत 1339 नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है। इसमें असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के 805 पदों को बीपीएससी भरेगा और इन्हीं में से प्रोन्नत होकर प्रखंडो में शिक्षा विकास पदाधिकारी तैनात होंगे।
शिक्षा प्रणाली में प्रशासनिक सुधार, बनाए जाएंगे नए पद
राज्य के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्गीय नियमावली-2025 को मंजूरी मिली है। इसके तहत प्रखंड स्तर पर मजबूत प्रशासनिक ढांचा विकसित किया जाएगा।
सहायक उर्दू अनुवादकों के 1,653 नए पदों की मंजूरी
बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली-2016 के तहत सहायक उर्दू अनुवादकों के 1,653 पदों को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, इन पदों की संख्या भविष्य में बढ़ाकर 3,306 की जाएगी।
बक्सर जलापूर्ति परियोजना को स्वीकृति
केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के अंतर्गत बक्सर जलापूर्ति परियोजना के लिए 156 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई है। साथ ही बिहार आकस्मिकता निधि की सीमा भी 10,000 करोड़ रुपये तक अस्थायी रूप से बढ़ाई गई है।
मंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी
राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन में संशोधन करते हुए इसे 50,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपये कर दिया गया है। क्षेत्रीय भत्ता 55,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपये, दैनिक भत्ता 3,000 से 3,500 रुपये और आतिथ्य भत्ता भी क्रमशः 24,000 से 29,500 रुपये (राज्यमंत्री) और 23,500 से 29,000 रुपये (उपमंत्री) कर दिया गया है। यात्रा भत्ता अब 15 रुपये प्रति किमी से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति किमी किया गया है।
वित्तीय निर्णयों के साथ नई योजनाओं को दी गई मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार दंत शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली-2025 को भी स्वीकृति दी है। साथ ही सप्तम राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी मिली है, जिसमें अध्यक्ष को मंत्री और सदस्यों को राज्यमंत्री का दर्जा मिलेगा।
सहायक उर्दू अनुवादक के 1653 पद
मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली-2016 के अधीन सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 1653 पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि अब राज्य में सहायक उर्दू अनुवादक के पदों की संख्या को बढ़ाकर 3306 किया जाएगा.
केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत बक्सर जलापूर्ति परियोजना के लिए कुल 156 करोड़ एक लाख 32 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि बिहार दंत शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली-2025 को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी कार्य जो 350 करोड़ रुपये हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 मार्च 2026 तक के लिए और अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
राज्य और उपमंत्रियों का बढ़ा वेतन-भत्ता
इसके अलावा वित्त विभाग ने सप्तम राज्य वित्त आयोग के गठन को अपनी स्वीकृत दे दी है. इसके तहत आयोग के अध्यक्ष को मंत्री और अन्य सदस्यों को राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है. बिहार के मंत्री वेतन एवं भत्ता नियमावली-2006 में संशोधन करते हुए राज्यमंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन-भत्ता में वृद्धि की गई है. अब उप मंत्रियों और राज्यमंत्रियों का वेतन 50 हजार रुपये से बढ़कर 65 हजार रुपये हो जाएगा.
क्षेत्रीय भत्ता को 55 हजार रुपये से बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दिया गया है जबकि उनके दैनिक भत्ता को तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है. राज्यमंत्रियों के आतिथ्य भत्ता को 24 हजार रुपये से बढ़ाकर 29,500 रुपये और उपमंत्री को मिलने वाले आतिथ्य भत्ता को 23,500 रुपये से बढ़ाकर 29000 रुपये कर दिया गया है. सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अनुमान यात्रा भत्ता को 15 रुपये प्रति किलोमीटर के स्थान पर अब 25 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है.