Online News Portal for Daily Hindi News and Updates with weekly E-paper

21 साल के बेटे ने की पिता की हत्या, फिर थाने पहुंचकर लिखवा दी मिसिंग की रिपोर्ट, कंकाल मिलने के बाद बेटा हुआ अरेस्ट

19
Tour And Travels

उमरिया, नौरोजाबाद
उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना इलाके में इक्कीस वर्षीय बेटे ने पहले अपने पिता की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। इस मामले में पिता का कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में आरोपित के स्वजनों ने भी उसकी सहायता की है। छोटे भाई ने पिता की लाश को ठिकाने लगाने में बड़े भाई की मदद की और मोटर साइकिल से शव को नदी किनारे झाडि़यों में फेंक दिया गया।
 
कंकाल मिलने से खुला राज
उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत जरहा तिराहे से महज 100 मीटर दूर घुलघुली रोड में सुखनारा पुल के बगल मे स्थित झाड़ियों के बीच लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लाश मिलने की जानकारी के बाद नौरोजाबाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर उसकी शिनाख्त में जुट गई। काफी देर बाद मृतक की पहचान रायसेन सिंह गौड़ उम्र 44 वर्ष निवासी बुढ़ान के रूप रूप मे हुई। शव की हालात देखकर नौरोजाबाद पुलिस के द्वारा यह कयास लगाया जा रहा था कि उसकी हत्या कर शव को झाड़ियों के बीच फेंक दिया गया।

शक पर की पूछताछ
शक के आधार पर पुलिस के द्वारा मृतक के बड़े बेटे मुनेश्वर सिंह उम्र 21 वर्ष से गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मृतक के बेटे ने स्वीकार किया किया उसने ही अपने पिता की हत्या की है। आरोपित ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 1 मार्च 2025 को रात को उसके पिता शराब के नशे में घर आए और मां और उसकी पत्नी से मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान जब वह बीच बचाव करने गया, तो पिता ने उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद उसके एक साल के बच्चे को उठाकर फेंक दिया। इसके बाद उसने अपने पिता पर डंडे से कई वार किए जिससे उनकी मौत हो गई।

भाई के साथ ठिकाने लगाई लाश
आरोपित बेटे ने पुलिस को बताया कि पिता की मौत के बाद उसने अपने छोटे भाई के साथ शव को बाइक पर लादकर सुखनारा पुल के पास झाड़‍ियों में फेंक दिया था। घटना के बाद उसने 6 मार्च को पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नौरोजाबाद थाने में दर्ज कराई थी। आरोपी द्वारा दिए गए बयान के अनुसार नौरोजाबाद पुलिस के द्वारा मुनेश्वर सिंह गोंड पिता रायसेन उम्र 21 वर्ष एवं उसके छोटे भाई अपचारी बालक के विरुद्ध धारा 103(1),238(क )3, 5 बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाही की गई है।