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पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, उनकी जमानत याचिका को खारिज की

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पटना
मोकामा फायरिंग मामले में नामजद छोटे सरकार के नाम से चर्चित पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दो मामलों में उनकी ओर से दायर बेल पेटीशन को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अभी उन्हें बेऊर जेल में ही रहना पड़ेगा। अनंत सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने दोनों मामलों में पूर्व विधायक को बेल ग्रांट नहीं किया। बुधवार को जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अनंत सिंह की ओर से ऊपरी अदालत में अपील दायर की जा सकती है।

इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मोकामा क पंचमहला थाना क्षेत्र में 22 जनवरी को हुई गोलीबारी मामले में अनंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इसे लेकर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी की मांग की थी। इस मामले में अनंत सिंह ने 24 जनवरी को बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था। जमानत पर हो रही सुनवाई के दौरान कोर्ट में बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे रहे।

बताते चलें कि 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू-मोनू गैंग के बीच गोलीबारी हुई थी। दोनों पक्षों की ओर से की गयी फायरिंग में दर्जनों राउंड गोली चलाने का दावा किया गया। घटना के दूसरे दिन सोनू सिंह और एक अनंत सिंह समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

हालांकि सोनु सिंह के पिता प्रमोद सिंह ने कहा था कि उन्होंने बेटे को खुद से पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ाने लगी। उसी दिन अनंत सिंह ने उसी दिन कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस कांड में कुल चार प्राथमिकी दर्ज कराए गए हैं। अनंत सिंह दो मामलों में आरोपित हैं।