चंडीगढ़.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे। फिलहाल इन चुनावों की तैयारी के लिए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने यह बयान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करते हुए दिया।
विधेयक पर चर्चा के दौरान नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम के तहत हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के गठन का प्रावधान है। पहले आयोग में प्रावधान था कि आयोग का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होगा। यदि जिला न्यायाधीश को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो वरिष्ठता के क्रम में तीन सदस्यों में से एक अध्यक्ष होगा। आज हमने इस विधेयक में प्रावधान किया है कि आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश हो सकता है और 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को भी हटा दिया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसके बजाय, चुनाव प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक अलग समिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सिख समुदाय के सदस्यों ने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी, और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि सिख समुदाय के लिए मतदाता पंजीकरण प्रगति पर है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। ये चुनाव जल्द ही करवाए जाएंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया।