नई दिल्ली
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट से एडवांस निकालने के नियम में बदलाव किया है। ईपीएफओ ने मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की सुविधा दी है। इस सुविधा का लाभ पीएफ अकाउंट होल्डर्स, जो 6 करोड़ से ज्यादा हैं लाभ उठा सकते हैं।
3-4 दिन में कर सकते है क्लेम
ईपीएफओ ने चिकित्सा, शिक्षा, विवाह और कंस्ट्रक्शन के एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है, इसके तहत 3-4 दिन में क्लेम कर सकते है, पहले ईपीएफओ की इस सुविधा में 15 से 20 दिन का समय लगता था। इसका कारण था मेंबर की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, EPF अकाउंट का KYC स्टेटस, बैंक अकाउंट जैसी डिटेल्स को चेक किया जाना, लेकिन अब ऑटोमेटेड सिस्टम में उन्हें स्क्रूटनी और अप्रूवल भेज दिया जाता है, ताकि क्लेम आसानी से हो जाए।
राहत की बात ये है कि अब ईपीएफ अकाउंट से एडवांस फंड 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं, जबकि पहले यह लिमिट 50 हजार रुपये थी। एडवांस फंड निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं, इसके लिए किसी से भी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है और तीन दिन के अंदर ही पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा।
इसके लिए KYC, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी, बैंक अकाउंट डिटेल देने की आवश्यकता होती है।राहत की बात ये है कि पहले सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे लेकिन अब बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए भी EPF से पैसा निकाल सकते हैं।अगर घर में बहन और भाई की भी शादी है तो भी एडवांस पैसा निकाल सकते हैं।
पीएफ खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया
सबसे पहले UAN और पासवर्ड का उपयोग करके EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें।
अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और ‘क्लेम’ सेक्शन चुनना होगा।
बैंक अकाउंट वैरिफाई करें, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें।
जब नया पेज ओपन हो जाएगा तो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 चुनना होगा।
अब पीएफ अकाउंट सलेक्ट करना होगा।
अब आपको पैसा निकालने की वजह, कितना पैसा निकालना और एड्रेस भरना होगा।
चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
आपको कंसेंट देना होगा और इसे आधार से वेरिफाई करना होगा।
क्लेम प्रॉसेसे होने के बाद ये एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा।
ऑनलाइन सर्विस के तहत आप क्लेम स्टेटस को चेक कर सकते हैं।