नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 एल्डरमैन को सरकार की सहमति लिए बिना नियुक्त किए जाने के एलजी वीके सक्सेना के फैसले को सर्वोच्च अदालत ने सही करार दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसमें कानून का उल्लंघन नहीं पाया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि एलजी ‘एल्डरमैन’ नामित करने के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल थे। फैसले सुनाते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी का वैधानिक कर्तव्य है और इसे पूरा करने में वह राज्य कैबिनेट की सलाह लेने को बाध्य नहीं हैं।