पंजाब , 16जुलाई।पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था. मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश का अंतिम दिन है. लेकिन, अभी भी शंभू बॉर्डर खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है. दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. याचिकाकर्ता एडवोकेट उदय प्रताप सिंह के मुताबिक इस एसएलपी पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी. इसी बीच दूसरी तरफ किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच की हुंकार भरी है.
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोले जाने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है. इससे एक बात तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को किसानों ने नहीं, बल्कि हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है. ये गलत बात फैलाई गई थी कि किसानों ने सड़क बंद कर रखी है. इसलिए हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की है. याचिकाकर्ता एडवोकेट उदय प्रताप सिंह के मुताबिक इस एसएलपी पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी.
जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे. इसी बीच दिल्ली कूच के लिए पंजाब के कई जिलों के किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं. वहीं हरियाणा में किसानों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है. किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को तैयार करने में लगे हैं.