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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत

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नई दिल्ली,15जुलाई।शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली।

सोमवार (15 जुलाई) को CBI के मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।

सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी।

सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को CBI ने और फिर 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।

ED केस में 3 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। CBI केस में सिसोदिया 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘हमारे भाई (जस्टिस संजय कुमार) को कुछ दिक्कत है। वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। जस्टिस संजय कुमार ने मामले से खुद को अलग कर लिया था।