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SGPC की कंगना के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग

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पंजाब , 06जुलाई। एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि कार्यकारिणी ने प्रस्ताव कर भाजपा सांसद कंगना के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का कंगना के पंजाब विरोधी व नफरत भरे भाषण पर कार्रवाई न करना राज्य के प्रतिनिधित्व से मुंह मोड़ने जैसा है।

कार्यकारिणी ने एक और प्रस्ताव पास करते हुए सरकार से पिछले दिनों राजस्थान में न्यायिक परीक्षा में अमृतधारी सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक ककार उतारने के लिए मजबूर करने के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धामी ने कहा कि केंद्र सरकार को आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। अमृतपान करने वाले सिख अभ्यर्थियों को ककार उतारने लिए मजबूर करना सिखों के साथ भेदभाव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। राजस्थान में की गई मनमानी कार्रवाई संविधान का घोर उल्लंघन है। इस मामले में केंद्र सरकार को लिखने के अलावा कानूनी विशेषज्ञों की राय के अनुसार एसजीपीसी आगे की कार्रवाई शुरू करेगी।

एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि कार्यकारिणी ने प्रस्ताव कर भाजपा सांसद कंगना के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का कंगना के पंजाब विरोधी व नफरत भरे भाषण पर कार्रवाई न करना राज्य के प्रतिनिधित्व से मुंह मोड़ने जैसा है।

कार्यकारिणी ने एक और प्रस्ताव पास करते हुए सरकार से पिछले दिनों राजस्थान में न्यायिक परीक्षा में अमृतधारी सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक ककार उतारने के लिए मजबूर करने के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धामी ने कहा कि केंद्र सरकार को आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। अमृतपान करने वाले सिख अभ्यर्थियों को ककार उतारने लिए मजबूर करना सिखों के साथ भेदभाव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। राजस्थान में की गई मनमानी कार्रवाई संविधान का घोर उल्लंघन है। इस मामले में केंद्र सरकार को लिखने के अलावा कानूनी विशेषज्ञों की राय के अनुसार एसजीपीसी आगे की कार्रवाई शुरू करेगी।