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अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस

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नई दिल्ली,05 जुलाई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा मामला नहीं है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर-दूर तक कोई आरोप लगा हो। इस मामले में चार लोगों को जमानत मिल चुकी है। सामान्य जमानत मामले में किस आधार पर उन्हें जेल में रखा जाता है। केजरीवाल को इस मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि साल 2023 में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ की गई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में CBI से 7 दिन में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने दिल्ली CM से भी यह सवाल किया कि ट्रायल कोर्ट में अपील करने की जगह वे सीधे हाईकोर्ट क्यों पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

CBI ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली CM शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।

केजरीवाल के वकील कहा की बिना सही न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने कहा था कि 4 जुलाई को ही इस पर सुनवाई होनी चाहिए।

इस पर जस्टिस मनमोहन ने कहा था कि संबंधित जज को दस्तावेज पढ़ने का समय मिलना चाहिए। इसके बाद मामले को 5 जुलाई के लिए लिस्ट किया गया था।