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छिंदवाडा में द केरला स्टोरी जैसा मामला-युवती हुई लव जिहाद का शिकार,

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नई दिल्ली, 2जुलाई। “छिंदवाड़ा के शिवपुरी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। इसकी कहानी मूवी द केरला स्टोरी जैसी है। एक मुस्लिम युवती ने पहले हिंदू युवती की मुस्लिम युवक से दोस्ती कराई। इसके बाद उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया। इस पर युवती ने पुलिस में केस दर्ज कराया है।

शिवपुरी थाने के प्रभारी छत्तूसिंह सरेयाम ने बताया कि रावनवाड़ा निवासी युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि कादिर, साबिर और शबाना खातून तीनों उसके साथ स्कूल में पढ़ते थे। शबाना ने उसे कादिर का नंबर दिया और कहा कि ये अच्छा लड़का है, दोस्ती कर बात करो।

युवती ने बताया कि इसके बाद उसकी बात कादिर से होने लगी। पांच महीने पहले कादिर ने उससे रुपए। उसने रुपए दे दिए। इसके बाद वह और डिमांड करने लगा। रुपए नहीं देने से नाराज होकर धमकाया। धमकाया कि अगर इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो उसके पिता और भाई को मार देंगे….

इस मामले को लेकर रावनवाड़ा शिवपुरी थाना प्रभारी छत्तू सिंह सरेयाम ने बताया कि रावनवाड़ा निवासी युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि शिवपुरी निवासी युवक कादिर से उसकी दोस्ती थी. कादिर, सबिर और शबाना खातून तीनों युवती के साथ स्कूल में पढ़ते थे. शबाना खातून ने युवती को कादिर का नंबर दिया और कहा कि यह अच्छा लड़का है, इससे बात करो. युवती और कादिर में बात होने लगी. इस बीच, कादिर ने पांच महीने पहले युवती से रुपए मांगे. युवती ने रुपए दे दिए. फिर उससे रुपए मांगे गए. युवती ने दे दिए. बाद में जब फिर रुपयों की मांग की गई, तो युवती ने रुपए नहीं दिए. इससे नाराज होकर युवक ने युवती को धमकाया. उसने कहा कि अगर रुपए नहीं दिए और मुसलमान धर्म नहीं अपनाया तो उसके पिता और भाई को मार देंगे.

रावनवाड़ा शिवपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई
युवती ने रावनवाड़ा शिवपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई. एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट के मार्गदर्शन में पुलिस ने कार्रवाई की. थाना प्रभारी छत्तू सिंह सरेयाम और स्टाफ ने कार्रवाई कर तीन आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण कायम किया. कादिर को पुलिस नागपुर से पकड़कर लाई. युवती को परासिया में उसके कार्यस्थल से पकड़ा गया. उनके सहयोगी सबिर को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस ने इनके विरुद्ध एक्सटॉर्शन की धारा 386, आपराधिक षडयंत्र रचने की धारा 120, जान से मारने की धमकी 506, 34 और मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 की धारा 5 के तहत प्रकरण कायम किया है.