नई दिल्ली, 1 जुलाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की याचिका पर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। बिभव ने सीएम आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने 31 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिभव के वकील एन हरिहरन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी मेमो और गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है। यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 27 मई को बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
बिभव पर AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से 13 मई को सीएम आवास पर मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने बिभव को 14 जून तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा है।
बिभव ने जमानत को लेकर ट्रायल कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, कोर्ट ने 27 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद 8 जून को तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद बिभव ने हाईकोर्ट का रुख किया था।