Online News Portal for Daily Hindi News and Updates with weekly E-paper

BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला,

136
Tour And Travels

नई दिल्ली, 1 जुलाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद CBI ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। कविता अभी तिहाड़ में बंद हैं।

हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 28 मई को कविता की दो जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब नीति केस में 177 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। इसमें कविता को 32वां आरोपी बनाया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि कविता ने जो 8 आईफोन जमा किए थे। इनमें 2 आईफोन 13 मिनी, 4 आईफोन 13 और 2 आईफोन 14 Pro शामिल हैं। ये सभी पहले ही फॉर्मेट कर दिए गए थे। इनका डेटा डिलीट कर दिया गया था। इनमें केस से जुड़े सबूत हो सकते हैं। ED ने आरोप लगाया कि कविता को दिल्ली में 5 स्टार होटल के 10 लाख रुपए किराए वाले कमरे में ठहराया गया था।

चार्जशीट में ED ने कविता पर लगाए आरोप

  • कविता ने साउथ ग्रुप के साथ शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली सरकार को 100 करोड़ रुपए के पेमेंट की साजिश रची। साथ ही इंडो स्पिरिट्स में हिस्सेदारी की भी प्लानिंग की थी।
  • 100 करोड़ के बदले इंडो स्पिरिट्स को शराब का थोक लाइसेंस मिला, जिससे 12% के प्रॉफिट के जरिए दिल्ली शराब नीति रद्द होने तक इंडो स्पिरिट्स ने 192.8 करोड़ रुपए का लाभ कमाया।
  • 100 करोड़ की रिश्वत के देने के बाद साउथ ग्रुप के कई लाइसेंस जारी हुए। उनकी हिस्सेदारी तय हुई।
  • सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी Pernod Ricard को साउथ ग्रुप के थोक विक्रेता को निर्देशित करना और कई रिटेल एरिया की परमिशन देना शामिल है।
  • AAP को दी गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत को व्हाइट मनी में बदलने के लिए गोवा चुनाव में खर्च किया गया। ये अपराध की आय है।