सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार किया,
नई दिल्ली, 20 जून।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को नोटिस जारी करते हुए कहा- NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। हमें इसका जवाब चाहिए। ये याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में NEET UG काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी।
इससे पहले 11 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिका पर भी सुनवाई हुई। यह अर्जी 49 स्टूडेंट्स और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने लगाई थी। इस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।