नई दिल्ली, 30 मई। अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह 2 जून को जेल जाने के लिए तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि वह देश बचाने के लिए जेल जा रहे हैं और उन्हें इस बात का गर्व है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। लोग कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल भ्रष्ट हैं तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। उनके पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने 100 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा किया और 500 स्थानों पर छापे मारे, लेकिन एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ। क्या पैसा हवा में चला गया।
केजरीवाल ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी से टीवी के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि केजरीवाल के खिलाफ आपको पास सबूत नहीं है। कोई रिकवरी नहीं हुई, तो आपने उसे क्यों गिरफ्तार किया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। हमारी कोई रिकवरी नहीं हुई है। वो इसलिए कि केजरीवाल एक अनुभवी चोर है। पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री ने कबूल किया कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो इसका मतलब पूरा केस फर्जी है। फिर इन्होंने मुझे क्यों गिरफ्तार कर रखा है। सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया है कि जो काम केजरीवाल कर सकता है, वह मोदी जी नहीं कर सकते।
दिल्ली के सीएम ने कहा, ‘मैंने दिल्ली और पंजाब में लोगों को मुफ्त बिजली दी। मोदी जी यह नहीं कर सकते। मैंने बच्चों के लिए बेहतरीन सरकारी स्कूल बनवाए, मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने लोगों के इलाज के लिए मोहल्ला क्लीनिक खोल दिए, मोदी जी नहीं कर सकते। जितने काम मैंने कए हैं, वो मोदी जी नहीं कर सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि केजरीवाल को जेल में डाल दो, उसके काम खत्म हो जाएंगे।’ उन्होंने कहा कि आज इनकी तानाशाही के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आम आदमी पार्टी की है। ये हमारी आवाज बंद करना चाहते हैं। ये मुझे तोड़ना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं। लेकिन, दुनिया की कोई ताकत न मुझे तोड़ सकती है और न झुका सकती है। मैं भगत सिंह का चेला हूं। अपने देश को बचाने के लिए अगर सौ बार जेल जाना पड़ेगा तो जाऊंगा।
बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करीब 50 दिन तिहाड़ जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उनकी जमानत की अवधि एक जून को समाप्त हो रही है।