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चुनाव आयोग ने बंगाल के गवर्नर को दी सलाह, कहा- कूच बिहार मत जाएं क्योंकि

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नई दिल्ली, 18अप्रैल। चुनाव आयोग ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (CV Ananda Bose) को लोकसभा चुनाव के पहले फेज की पूर्व संध्या पर कूच बिहार जाने से मना किया है. आयोग ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा. कूचबिहार में 19 अप्रैल को मतदान होना है और चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी 48 घंटे की अवधि आज (17 अप्रैल) शाम से शुरू हो गई है.

सूत्रों ने बताया कि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के 18 और 19 अप्रैल को कूचबिहार के प्रस्तावित दौरे के बारे में पता चलने पर निर्वाचन आयोग ने उन्हें दौरा रद्द करने की सलाह दी है, क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा. निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल कार्यालय को भेजे गए अपने पत्र में कहा कि आदर्श आचार संहिता के चलते राज्यपाल के लिए कोई भी स्थानीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता जैसा कि उनके कार्यक्रम में प्रस्तावित है.

आदर्श आचार संहिता (MCC) के तहत राज्यपाल के लिए उनके जारी कार्यक्रम में प्रस्तावित कोई भी स्थानीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता है. PTI की रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग ने यह भी नोट किया है कि 18 और 19 अप्रैल के दौरान पूरा जिला प्रशासन और पुलिस बल चुनाव प्रबंधन में व्यस्त रहेगा. मालूम हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल से जून तक सात चरणों में आयोजित होंगे. पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल और 7वें फेज की वोटिंग 1 जून को होगी. वोटों की गिनती 4 जून को होगी.