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नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन के लिए भी की कोशिश

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नई दिल्ली, 15अप्रैल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में लव जिहाद मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के बाद आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। मामला पुलिस में पहुंचा और जांच में साबित भी हुआ। मामला तीन साल पुराना है, जिसमें यह फैसला आया है।

विशेष न्यायालय (अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम) रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की कोर्ट ने थाना कोतवाली अनूपपुर ने 35 वर्षीय सैयद असगर अली पुत्र सैयद ताजुद्दीन अली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे पॉक्सो, एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के साथ ही मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमन्त अग्रवाल ने की।

प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 10 जून 2021 को 16 वर्ष पांच माह की नाबालिग के लापता हो जाने पर पिता ने थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना के लगभग 50 दिन बाद पीड़िता मिली तो उसने बताया कि असगर शादी का झांसा देकर उसे अंबिकापुर ले गया। वहां उसके साथ उसने कई बार दुष्कर्म किया। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इसके आधार पर प्रकरण में अपराध से संबंधित धाराओं को बढ़ाने हुए पीडिता सहित साक्षियों के बयान दर्ज किए गए।