उड़ान में अधिक विलंब होने पर अब विमान से बाहर निकल सकेंगे यात्री, जानें कब लागू होगी BCAS की नई गाइडलाइंस
नई दिल्ली, 1 अप्रैल। उड़ान में ज्यादा देरी होने पर अब फ्लाइट में बैठे यात्री एयररपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे. विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था बीसीएएस (BCAS) ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी किया है. BCAS ने जो दिशा निर्देश जारी किये हैं उसके मुताबिक, विमान में सवार होने के बाद उड़ान की रवानगी में लंबा विलंब होने पर यात्रियों को एयरपोर्ट के प्रस्थान द्वार के जरिये बाहर निकलने की अनुमति दी गई है. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) का नया दिशा निर्देश हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ और उड़ान में देरी के बढ़ते मामलों के बीच सामने आया है. कई बार यात्री विमान में सवार होने के बाद भी लंबे समय तक फंस जाते हैं.
BCAS के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने सोमवार को कहा कि नए दिशानिर्देश 30 मार्च को एयरलाइन कंपनियों और हवाई अड्डा संचालकों को जारी किए गए थे और अब ये लागू हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि ये दिशानिर्देश यात्रियों का ‘कम उत्पीड़न’ सुनिश्चित करने में मदद करेंगे और उन्हें विमान में सवार होने के बाद लंबे समय तक बैठे नहीं रहना पड़ेगा.
उड़ान में लंबी देरी होने और अन्य आपात स्थिति के मामले में यात्रियों को संबंधित हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी. यात्रियों को विमान से उतारने का निर्णय संबंधित एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा. हसन ने BCAS के 38वें स्थापना दिवस समारोह में संवाददाताओं से कहा, ‘हवाई अड्डा संचालकों को दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए सुरक्षा जांच सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करनी होगी.’