नई दिल्ली, 7 मार्च। जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण व रंगदारी मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) को 7 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने सांसद पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जानकारी के अनुसार, धनंजय सिंह पुलिस कस्टडी में जब कोर्ट पहुंचे, तो कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई और नारेबाजी शुरू की.
मालूम हो मंगलवार (5 मार्च) को कोर्ट ने पूर्व सांसद को अपहरण व रंगदारी मामले में ‘दोषी’ करार दे दिया था. कोर्ट ने उन्हें 10 मई 2020 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी पाया था. एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के बाद पूर्व सांसद को पुलिस हिरासत में जेल भेज गया था.
क्या है अपहरण व रंगदारी मामला?
बता दें पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ मुजफ्फरनगर के रहने वाले अभिनव सिंघल ने 2020 की 10 मई को शिकायत की थी. उन्होंने धनंजय व उनके साथी विक्रम पर आरोप लगाया था, कि विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए. वहां धनंजय सिंह गन लेकर आए और गालियां देते हुए वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया. लेकिन जब अभिनव ने ऐसा करने से इनकार किया तो धनंजय ने धमकी देते हुए रंगदारी मांगा.
इसके बाद अभिनव की शिकायत पर धनंजय के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज हुई और फिर पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए…लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई. इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, फिर जौनपुर से चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कानून का शिकंजा कसा गया. अब अपहरण और रंगदारी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज यानि बुधवार को फैसला सजा का सुनाया.