नई दिल्ली, 24फरवरी। तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएंगे. इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है. जिसमें कहा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिताऔर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे.
इन तीन विधेयकों को पहली बार अगस्त 2023 में संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किया गया था. 21 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित होने से पहले तीनों कानूनों को 20 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन्हें अपनी सहमति दे दी थी.
इन कानूनों की जगह लेंगे नए क्रिमिनल लॉ
ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. तीनों कानूनों का उद्देश्य इसे पूरी तरह से बदलना है.