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महुआ मोइत्रा ने सरकारी आवास से बेदखल किये जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का किया रुख

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नई दिल्ली, 19 दिसंबर। तृणमूल कांग्रेस नेता मोहुआ मोइत्रा ने अपने सरकारी आवास रद्द करने और उन्हें 07 जनवरी, 2024 तक इसे खाली करने के लिए कहने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उल्लेखनीय है कि मोइत्रा को हाल ही में ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ आरोपों के सिलसिले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया।

मोइत्रा ने केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनका सरकारी आवास 14 दिसंबर से 07 जनवरी, 2024 के बीच रद्द कर दिया गया और उसे उक्त तिथि तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया।

मोइत्रा ने 2024 के आम चुनावों के नतीजों तक अपने सरकारी आवास पर कब्जा बरकरार रखने की अनुमति देने का निर्देश भी मांगा।

मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये जाने की संभावना है। याचिका एडवोकेट ऋषिका जैन, नताशा माहेश्वरी और अमन नकवी के माध्यम से दायर की गई।

याचिका में कहा गया कि लोकसभा से उनके निष्कासन की अमान्यता के बारे में मोइत्रा के प्रामाणिक दावे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। इसलिए उन्हें संपदा निदेशालय द्वारा पालन की जाने वाली “सारांश प्रक्रिया” का उपयोग करके उनके सरकारी आवास से बेदखल नहीं किया जा सकता।