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आप नेता सत्येंद्र जैन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई

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नई दिल्ली, 15दिसंबर। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत 8 जनवरी, 2024 तक के लिए बढ़ा दी है. सत्येंद्र जैन फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर हैं.

CJI ने जमानत पर सुनवाई स्थगित करने से किया इनकार
इससे पहले CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से इनकार किया. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश इस पर निर्णय लेंगे. जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया था कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिन में उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित किया जाए.