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चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

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नई दिल्ली, 18 अगस्त। केंद्रीय अन्‍वेषण ब्यूरो-सी.बी.आई. चारा घोटाले के सिलसिले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को चुनौती देने के लिए सर्वोच्‍च न्‍यायालय पहुंची। इस संबंध में सर्वोच्‍च न्‍यायालय, झारखंड उच्‍च न्‍यायालय द्वारा लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली सी.बी.आई की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। सी.बी.आई. ने राजद नेता की जमानत रद्द करने की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की है।

चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। यह घोटाला उस समय मवेशियों के चारे और अन्य आवश्यकताओं पर काल्पनिक खर्च के लिए विभिन्न सरकारी खजानों से 950 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के संदर्भ में हैं, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे।