केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है: केंद्र सरकार
नई दिल्ली, 10अगस्त। सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों (2020-2023) के दौरान नियम 56 (जे) के तहत 122 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों (सीसीए) द्वारा प्रदान की गई और प्रोबिटी पोर्टल पर (30.06.2023 तक) उपलब्ध अद्यतन जानकारी/डेटा के अनुसार मौलिक नियमों (एफआर)-56(जे) के प्रावधानों/इसी प्रकार प्रावधानों के अनुसार विवरण दिया और बताया कि अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह के प्रावधान लागू किए गए हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि एफआर 56(जे)/इसी प्रकार के प्रावधानों की समीक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य दक्षता लाना और प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत बनाना है। सरकार प्रशासन को मजबूत बनाने और शासन में समग्र कार्यकुशलता को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलीकरण, ई-ऑफिस का अधिक उपयोग, नियमों का सरलीकरण, आवधिक कैडर पुनर्गठन और अनावश्यक कानूनों को समाप्त करने पर अधिक जोर देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।