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गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के अंतर्गत संगठनों/व्यक्तियों को ‘आतंकवादी संगठन’/ ‘आतंकवादी’ घोषित करना

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नई दिल्ली, 18 फरवरी।व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान शामिल करने के लिए अगस्त, 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) में संशोधन किया था। इस संशोधन से पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था।

इस संशोधित प्रावधान को लागू करके, केंद्र सरकार ने 53 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद का इसके सभी रूपों में मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रतिबद्धता को दोहराते करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने आज एक और व्यक्ति और दो संगठनों को ‘आतंकवादी’/’आतंकवादी संगठन’ घोषित किया।